रेवाड़ी, डीसी यशेन्द्र सिंह ने कहा कि नियम 134-ए के तहत निजी विद्यालयों में बच्चों के दाखिलों में निजी स्कूल किसी प्रकार की देरी न करें और बच्चों का दाखिला करवाना सुनिश्चित करें ताकि अभिभावकों और बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े।
डीसी बुधवार को जिला सचिवालय स्थित सभागार में शिक्षा विभाग सहित संबंधित अधिकारियों की बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उक्त नियम के तहत जिन बच्चों के आय प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेजों की जांच में किसी प्रकार का संशय नहीं है तो ऐसे बच्चों का तुरंत दाखिला किया जाए। उन्होंने कहा कि आय सत्यापन को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त आशिमा सांगवान की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी और जिला राजस्व अधिकारी सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे। यह कमेटी विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों की वार्षिक आय को लेकर संशय के दायरे में आने वाले मामलों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा जिन विद्यार्थियों की वार्षिक आय प्रमाण पत्र के अनुसार सत्यापित होगी, ऐसे विद्यार्थियों का दाखिला तुरंत प्रभाव से करने के लिए निर्देश देगी।
उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान में चल रहे दाखिला प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय का मिलान परिवार पहचान पत्र के साथ-साथ अन्य स्त्रोतों से करते हुए दाखिलें किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों की बोर्ड की कक्षाएं हैं,उनका दाखिला जल्द से जल्द किया जाए,ताकि उनका समय खराब ना होने पाए और उनकी पढाई में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो सके। उन्होंने शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि वे जिन स्कूलों में दाखिले कराए जाने हैं उन स्कूलों के लिए दो सदस्य की टीम गठित कर स्कूल में भेजें जो अपनी देख-रेख में बच्चों के एडमिशन करवाएगी।
इस बीच जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कपिल पूनिया ने डीसी को बताया कि जिलाभर में 134-ए नियम के तहत कुल 2 हजार 151 बच्चों का पहली सूची में दाखिला किया जाना है, जिनमें विभाग के पोर्टल पर 89 विद्यार्थियों के दाखिले कंफर्म हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि दाखिलों को लेकर 110 अभिभावकों द्वारा समस्याएं रखी गई हैं, जिनका त्वरित समाधान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिलाभर के 14 निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग की ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी करने उपरांत फीस रिमब्रेसमेंट को लेकर 19 लाख 17 हजार 600 रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने बताया कि बाकी निजी स्कूलों द्वारा यूसीपी कोड, आईएफएससी कोड, पैन कार्ड नंबर और खाता संख्या सहित अन्य जरूरी विवरण भेजने उपरांत राशि जारी कर दी जाएगी।
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