
रेवाड़ी, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रेवाड़ी जिला की नगर पालिका, धारूहेड़ा के प्रधान पद के लिए 12 सितंबर को होने वाले उपचुनाव की अधिसूचना रद्द कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह के आदेशानुसार जिन उम्मीदवारों ने उपचुनाव के लिए जमानत राशि के साथ नामांकन दाखिल किया था उन सभी की जमानत राशि रिफंड कर दी जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट के आदेशों की अनुपालना में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेडए की धारा (1), हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट, 1973 के अनुभाग तीन ए व हरियाणा म्यूनिसिपल चुनाव नियम, 1978 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारूहेड़ा नगर पालिका में उपचुनाव से संबंधित जारी गतिविधियों पर रोक लगा दी। इसके साथ ही आयोग ने उपचुनाव से संबंधित बीती 19 अगस्त को जारी उपचुनाव से संबंधित अधिसूचना से धारूहेड़ा को अलग कर दिया




