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रेवाड़ी

पटाखों पर रोक, नहीं कर सकते बिक्री और इस्तेमाल- होगी कानूनी कार्रवाई

रेवाड़ी जिले मे डीसी ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश

उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने रेवाड़ी जिला में पटाखों पर रोक लगा दी है। पटाखों से बुजुर्गों, नवजात शिशु, श्वास संबंधी बीमारी व कोविड-19 से पीडि़तों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिले निर्देशों की अनुपालना में पटाखों को लेर जिला में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
जिलाधीश ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेवाड़ी जिला की राजस्व सीमा में पटाखों के निर्माण, भंडारण, इस्तेमाल व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेशों में जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूली विद्याॢथयों को पटाखों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के निर्देश भी दिए। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी जिला में एयर क्वालिटी की गुणवत्ता की निगरानी करेंगे और संबंधित डेटा निर्धारित वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
जिलाधीश ने कहा कि पुलिस विभाग, अतिरिक्त उपायुक्त रेवाड़ी, सभी एसडीएम, सीटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, फायर अधिकारी, एसएचओ, ईओ, सचिव शहरी स्थानीय निकाय विभाग इन आदेशों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी होंगे। सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में पटाखों की बिक्री करने वालों पर रेड करेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीत दण्ड संहिता, द एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, व एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला में यह आदेश आगामी 20 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे।

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