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MINI LOCKDOWN- हरियाणा मे शिक्षण संस्थान व पांच जिलों में सिनेमा हॉल और मॉल 12 तक बंद, देखें पूरी गाइडलाइन

हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य में कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, आंगनवाड़ी केंद्र, क्रेच, पुस्तकालय, प्रशिक्षण केंद्र पूरे प्रदेश में बंद रहेंगे।

ग्रुप ए में शामिल गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला व सोनीपत 

इन सभी  राज्यों में  सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, थियेटर व मल्टीप्लेक्स को पूरी तरह से बंद रखना होगा। बाकी जिलों में 50 फीसदी क्षमता के साथ खोल सकेंगे। पांच जिलों पांच बजे तक मार्केट खुलेगी। इन पाँच ज़िलों में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिज़नेस टू बिज़नेस एग्जिबीशन पर भी प्रतिबंध रहेगा
मुख्य सचिव व राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन संजीव कौशल ने शनिवार देर रात इस बारे आदेश जारी कर दिए। खिलाड़ियों के अलावा तमाम लोगों के लिए स्विमिंग पूल व खेल परिसर बंद रहेंगे। बार और रेस्टोरेंट में पांच जिलों में 50 फ़ीसदी तक ग्राहकों के साथ ही खोल सकेंगे। इन पांच जिलों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर 50 फीसदी कर्मचारी ही सरकारी व निजी दफ्तरों में आ सकेंगे।
अंतिम संस्कार में 50 व शादी में 100 लोग ही हिस्सा ले सकेंगे।
सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन, पार्क, धार्मिक स्थल, रेस्त्रां, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकान, मॉल, शराब की दुकान, शॉपिंग परिसर, सिनेमाघरों, अहाता, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम, सरकारी दफ्तरों, उपक्रमों व बैंक इत्यादि में दोनों डोज वाले ही जा सकेंगे। ट्रक व ऑटो रिक्शा में भी दोनों टीका लगवा चुके लोग ही आवागमन कर सकेंगे।
रात्रि 11 बजे से सुबह पाँच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा, नो मास्क, नो सर्विस सख्ती से लागू करनी होगी। आदेश का उल्लंघन व्यक्तिगत रूप से करने पर 500 व संस्थान के तौर पर किया तो 5000 जुर्माना लगेगा। जुर्माना नहीं देने पर धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।
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