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HARYANA नई गाइडलाइंस हुई जारी: 8 ओर जिलों में बढ़ाई गई पाबंदियां, अब इतने बजे तक खुले रहेगा मार्केट

हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (HSDMA) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंध 19 जनवरी को सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। आदेश में कहा गया है, “राज्य में सभी प्रकार की सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, विरोध प्रदर्शनों, धरना आदि जैसी बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा।”

जिन आठ जिलों में प्रतिबंध लगाए जाएंगे उनमें अब सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी और हिसार शामिल हैं। आदेश में कहा, “इसलिए, समूह ‘ए’ जिलों (अन्य 11 जिलों) में 5 जनवरी के आदेश के तहत लगाए गए प्रतिबंध, इन (आठ जिलों) में भी लगाए जाएंगे।” पहले ये प्रतिबंध सिर्फ करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में ही लगाए गए थे।

ये प्रतिबंध अब 8 जिलों पर लागू:  5 जनवरी को जारी पिछले आदेश के अनुसार, सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं है, जबकि मॉल और बाजारों को शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति है। आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाने के अलावा सभी खेल परिसर, स्विमिंग पूल और स्टेडियम बंद रहेंगे। इसमें कहा गया है कि दूध और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानें हर समय खुली रह सकती हैं ताकि वे बड़े पैमाने पर जनता की सेवा कर सकें। सभी मनोरंजन पार्क और बी2बी प्रदर्शनियों पर प्रतिबंध है, जबकि सरकारी और निजी कार्यालयों को, आपातकालीन/आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, मौजूदा आदेश के अनुसार, 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करने की सलाह दी गई है।

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