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रेवाड़ी

महिलाओं व लड़कियों को शिक्षा ऋण की ब्याज दर पर 5 प्रतिशत की सब्सिडी का प्रावधान: उपायुक्त यशेन्द्र सिंह

रेवाड़ी, 24 जुलाई। कोई भी महिला व लडक़ी पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित ना रहने पाये। इस उद्देश्य कि पूर्ति के लिए सरकार द्वारा शिक्षा ऋण पर ब्याज दर पर 5 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसमें देश या विदेश में शिक्षा लेने वाली महिलाओं व लड़कियों को लाभ मिल सकता है। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिस परिवार के पास सीमित साधनों के कारण महिलाओं को उच्च शिक्षा जैसे व्यवसायिक, तकनीकी डिप्लोमा, स्नातक व चिकित्सा इत्यादि उच्च शिक्षा ग्रहण करने से रोक दिया जाता है उन महिलाओं व लड़कियों को बैंक की   उच्च शिक्षा स्कीम के अनुसार ऋण प्रदान किया जाता हैं जिसके लिए  महिला/ लडक़ी ऋण की पात्र है। शिक्षा ऋण के लिए आमदनी, जाति एवं संप्रदाय मापदंड नहीं है। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की लड़कियां /महिलाएं भी ऋण की पात्र हैं। उन्होंने बताया कि ऋण के लिए बैंक से प्राप्त आवेदन पत्र में बैंक की सभी औपचारिकताएं पूरी करके उसी बैंक में आवेदन जमा करवाना होता है तथा आवेदन पत्र की एक प्रति महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक के पास देनी होगी। ऋण स्वीकृत होने के बाद बैंक स्वीकृत पत्र की एक प्रति  जिला प्रबंधक को भेजेगा। बैंक ऋण के वितरित होने वाली हर किस्त के बाद दिनांक व ऋण की राशि सहित प्रति जिला प्रबंधक कार्यालय में भेजेगा। प्रार्थी का कोर्स खत्म होने तक या खत्म होने के दो वर्ष के अंदर अपनी फाइल कार्यालय में जमा करवा सकता है। उसके बाद फाइल स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए जिला प्रबंधक महिला विकास निगम रेवाड़ी के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
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