रेवाड़ी, जिलाधीश ने विस्फोटक अधिनियम व भारतीय दंड प्रक्रिया 1973 के तहत रेवाड़ी जिला में पटाखों की बिक्री, उत्पादन व प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश के अनुसार केवल ग्रीन पटाखों को ही प्रयोग किया जा सकेगा।
जिलाधीश गर्ग ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में सुनवाई करते हुए एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री व प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सलाह के आधार पर जिला प्रशासन ने भी जिला रेवाड़ी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री, उत्पादन और किसी भी तरह के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी दुकानदार पटाखे बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिला में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री व प्रयोग किए जा सकेंगे।
जिलाधीश ने पुलिस विभाग, पंचायत विभाग, नगरपरिषद अधिकारियों और तहसीलदार को इन आदेेश की पालना पर निगरानी रखने के निर्देश दिए है।उन्होंने कहा है कि दीपावली पर्व, विवाहोत्सव, नववर्ष, त्यौहारों पर पटाखों के बजाए जाने को रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है। जिससे कि वायु व ध्वनि प्रदूषण पैदा ना हो और किसी व्यक्ति को पटाखों की वजह से परेशानी ना हो।





