
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई हिदायतों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा।पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर-अंदर चुनाव से संबंधित खर्च ब्योरा संबंधित रजिस्टर में खंड कार्यालय में जमा करवाना होगा।
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जीते पंचायत प्रतिनिधियों को दी जाएगी प्रोत्साहन राशि
सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों में सर्वसम्मति से चुनी जाने वाली पंचायतों, सरपंच, पंच, जिला परिषद व पंचायत समितियों के सदस्यों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। पंचायत आम चुनावों में सर्वसम्मति से चुनी जाने वाली पंचायतों को 11 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा, सर्वसम्मति से चुने जाने वाले सरपंच तथा पंच को क्रमश: पांच लाख रुपये व 50 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। इसी प्रकार, सर्वसम्मति से चुने जाने वाले जिला परिषद के सदस्यों तथा पंचायत समितियों के सदस्यों को क्रमश: पांच लाख रुपये व दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

पंचायती राज चुनावों के लिए निर्धारित है शैक्षणिक योग्यता- चायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की हुई है। इसी मापदंड के आधार पर चुनाव के लिए नामांकन किया जा सकेगा। पंचायती राज संस्थाओं के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पंच पद के अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए आठवीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए पांचवीं कक्षा पास होना जरूरी है।




