हरियाणा के मुख्य सचिव ने शुक्रवार को सभी जिलों के डीसी और सक्षम अधिकारियों को पत्र जारी कर बताया कि “महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा” के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया जा रहा है। इसके तहत अब सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 50% बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। इसके अलावा 10वीं से 12वीं के स्कूलों के साथ आईटीआई, कोचिंग कक्षाएं भी 1 फरवरी से शुरू होंगी।
इनमें आवश्यक सामाजिक दूरी के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और COVID-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों की पालना अनिवार्य है।
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