27 अगस्त से 2 सितंबर के बीच दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन पत्र, 12 सितंबर को होगा उपचुनाव
रेवाड़ी, हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त ने नगर पालिका धारूहेडा के प्रधान पद के उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस उपचुनाव के लिए 27 अगस्त से 02 सितंबर के बीच नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। प्रधान पद के लिए उपचुनाव 12 सितंबर को होंगे। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यशेन्द्र सिंह ने बताया कि धारूहेडा नगर पालिका के प्रधान पद के उपचुनाव के लिए नगराधीश रोहित कुमार को रिटर्निग अधिकारी एवं तहसीलदार प्रदीप देशवाल को सहायक रिटर्निग अधिकारी नियुक्त किया गया हैं। उन्होंने बताया कि धारूहेडा नगरपालिका के प्रधान पद के लिए उपचुनाव कराने के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। धारूहेडा नगरपालिका के प्रधान पद के उप चुनाव में नामांकन पत्र, सचिव नगरपालिका धारूहेडा के कमरा नम्बर 01 मे निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
इस उपचुनाव के लिए आगामी 27 अगस्त से 2 सितंबर के बीच नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इस दौरान केवल 29 और 30 अगस्त को राजपत्रित अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं की जा सकेंगे। बाकी दिन 11 से 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 03 सितंबर 2021 (शुक्रवार) दोपहर 11.30 बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 4 सितंबर निर्धारित की गई है। इसी दिन चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने की तिथि है। साथ ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों व मतदान केंद्रों की सूची भी चस्पा कर दी जाएगी। यह उपचुनाव 12 सितंबर 2021 (रविवार) प्रात: 8 से सायं 4.30 बजे के बीच होंगे। यानी मतदाता इस दिन प्रात: 8 से सायं 4.30 बजे के बीच अपना मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतदान केंद्रों में मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना का कार्य किया जायेगा तथा परिणाम जारी किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि चुनाव गतिविधियों में शामिल और वोट डालने के लिए आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फेस मास्क पहनना होगा। जिन मतदाताओं के पास मास्क नहीं है, उन्हें मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग मतदान केंद्र के प्रवेश बिंदु पर की जाएगी। मतदान केंद्र पर सैनिटाइजर, साबुन और पानी उपलब्ध कराया जाएगा। क्वारंटाइन किए गए कोविड-19 रोगियों को स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में मतदान के दिन के अंतिम घंटे में मतदान केंद्रों पर मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।