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हरियाणा में पंचायत चुनाव हो 30 सितंबर से पहले: राज्यपाल का चुनाव आयोग को निर्देश

शुक्रवार को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा हरियाणा में पंचायत चुनाव 30 सितंबर से पहले कराए जाएं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा चुका है

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हरियाणा में प्रदेश में 23 फरवरी 2021 से पंचायतों का कार्यकाल समाप्त है। उनके स्थान पर प्रशासक लगाए गए हैं। जो विकास कार्यों व अन्य कामों को करवा रहे हैं। ऐसे में अब नए प्रत्याशी चुनावों होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में 22 जिला परिषद, 142 पंचायत समिति और 6228 पंचायतों में सरपंच-पंच पदों पर चुनाव होने हैं।

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वर्तमान में ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों को अपडेट करने का काम चल रहा है। प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी ग्राम पंचायतों के पंचों, सरपंचों और सभी पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के सदस्यों के आम चुनाव 30 सितम्बर, 2022 तक हरियाणा राज्य में करवाए जाएं। इसमें जिला कुरुक्षेत्र के खंड लाडवा की ग्राम पंचायत सम्भालखा को चुनाव से फिलहाल अलग रखा गया है।

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