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रेवाड़ी, हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी जिला परिषद तथा पंचायत समिति के सदस्यों के चुनावों के लिए बुधवार, 9 नवंबर व शनिवार, 12 नवम्बर, 2022 को होने वाले मतदान के मद्दनेजर जिला रेवाड़ी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्य सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्ड, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों आदि में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है ताकि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
 जिला निर्वाचन धिकारी (पंचायत) एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा पंचायती राज अधिनियम-1994 के तहत जिला रेवाड़ी में पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्रों में स्थित कारखानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों इत्यादि में भी बुधवार, 9 नवंबर व शनिवार, 12 नवम्बर, 2022 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिससे इन संस्थानों में काम करने वाले वर्कर व कर्मचारी भी वोट डाल सकेंगे।
जिला निर्वाचन धिकारी (पंचायत) एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा पंचायती राज अधिनियम-1994 के तहत जिला रेवाड़ी में पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्रों में स्थित कारखानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों इत्यादि में भी बुधवार, 9 नवंबर व शनिवार, 12 नवम्बर, 2022 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिससे इन संस्थानों में काम करने वाले वर्कर व कर्मचारी भी वोट डाल सकेंगे।
 
					 
					



