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रेवाड़ी, हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने शुक्रवार को पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के पंचायत आम चुनाव की घोषणा करते हुए कहा कि पंचायत राज संस्थाओं के दूसरे चरण के चुनाव में रेवाड़ी जिला सहित राज्य के अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरूक्षेत्र, रोहतक, सिरसा व सोनीपत में मतदान होगा। द्वितीय चरण के लिए जारी शेड्यूल के अनुसार जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 9 नवंबर तथा पंच-सरपंच पद के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग ने निर्वाचन आयुक्त की ओर से जारी शेड्यूल के तहत बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान ईवीएम से होगा जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर से होगा। उन्होंने रेवाड़ी जिला में ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की कि वे पंचायती राज चुनावों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लें।
ये है पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण का कार्यक्रम : गर्ग
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि जिला में शनिवार, 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव की विधिवत अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर शुक्रवार, 21 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वहीं नामांकन दाखिल करने के लिए 28 अक्टूबर तक समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 23 अक्टूबर को रविवार, 24 अक्टूबर को दीपावली तथा 25 अक्टूबर को विश्वकर्मा जयंती का अवकाश होने के चलते नामांकन दाखिल नहीं किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच शनिवार, 29 अक्टूबर को प्रात: 10 बजे से होगी और सोमवार, 31 अक्टूबर को उम्मीदवार दोपहर बाद 3 बजे तक अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं तथा इसी दिन उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि बुधवार, 9 नवंबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों तथा शनिवार, 12 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए सुबह 7 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक मतदान होगा। यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 12 नवंबर को करवाया जाएगा। इसी तरह किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 14 नवंबर को होगा। सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन मतदान के बाद घोषित कर दिए जाएंगे जबकि जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद घोषित किए जाएंगे।
चुनाव लड़ने के लिए यह होगी शैक्षणिक योग्यता : डीसी
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार हेतु 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है। सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए (जिसमें अनुसूचित जाति की महिला भी शामिल है) 8वीं पास होना जरूरी है। पंचायत समिति सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। जिला परिषद सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपए व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 125 रुपए जमानत राशि जमा करानी होगी। सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपए व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 250 रुपए जमानत राशि जमा करानी होगी। पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपए व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपए जमानत राशि जमा करानी होगी। जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 1000 रुपए व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रुपए जमानत राशि जमा करानी होगी।
यह होगी चुनाव खर्च की सीमा :
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50,000 रुपए, सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपए, पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3,60,000 रुपये तथा जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6,00,000 रुपए चुनाव खर्च कर सकता है।
जिला रेवाड़ी में 559805 मतदाता करेंगे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला :
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 559805 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें 292931 पुरुष, 266893 महिला व एक अदर मतदाता शामिल है। उन्होंने बताया कि जिला में मतदान के लिए कुल 661 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 104 संवेदनशील व 72 अति संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल हैं। जिला रेवाड़ी में कुल 7 विकास खंड हैं, जिनमें 365 ग्राम पंचायत, 3233 पंच, 143 पंचायत समितियां, 18 जिला परिषद सीट सहित कुल 3759 सीटें हैं।
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