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अपराधराज्यरेवाड़ी

मिला न्याय: नाबालिग का अपहरण व अश्लील हरकत करने के दोषी को 5 साल की सजा

पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ पेश किए ठोस साक्ष्यों व गवाहों के बयान पर हुई सजा

शहर के एक मोहल्ला निवासी नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर उसके साथ अश्लील हरकतें करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद व 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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एक युवक ने 16 जुलाई 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी कि 15 जुलाई 2019 को उसकी 17 वर्षीय बहन लापता हो गई। उन्होंने तलाश की तो शाम को नाबालिग गांव शादीपुर के पास मिली थी। नाबालिग ने बताया था कि उसे जिला गुरुग्राम के गांव झुंड सराय निवासी रामकुमार बहला-फुसला कर अपने साथ कोसली के एक गांव में बने मकान में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत की। विरोध करने पर आरोपी ने नाबालिग के साथ मारपीट की और गांव के बाहर छोड़ कर भाग गया। शहर थाना पुलिस ने आरोपी रामकुमार के खिलाफ अपहरण, पोकसो व एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था।

जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ अदालत के समक्ष रखे गए ठोस साक्ष्यों व गवाहों के बयान के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद व 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।

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