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कैप्टन अजय सिंह ने कहा महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में भी चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में आरक्षण देने से मना कर दिया था लेकिन वहां पर आयोग सुर्पीम कोर्ट पंहूचा और माननीय सुर्पीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश दोनों जगह पंचायत में आरक्षण दे दिया है। इसलिए हरियाणा का पिछडा वर्ग आयोग को अगले 15 दिन के अंदर अपनी रिर्पोट जमा करनी चाहिए ताकि हरियाणा में भी पंचायत चुनाव में आरक्षण मिल सके। पिछडा वर्ग आयोग की रिर्पोट के बाद ही पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिल सकेगा। पिछले निकाय चुनाव में भी ओबीसी को आरक्षण नही मिल पाया था।
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