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हरियाणा सरकार ने फेस मास्क पहनने की अनिवार्यता को लिया वापिस अधिसूचना जारी, पढ़े

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं डीसी यशेन्द्र सिंह बताया कि हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के चलते प्रदेशभर में सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों में प्रवेश करते समय फेस मास्क पहनना की अनिवार्यता को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि अब सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500/- रुपए का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
चेयरमैन ने बताया कि सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार आम जनता को सलाह दी गई है कि वे कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना करें। उन्होंने कहा कि फेस मास्क पहनना, सैनिटाइजऱ का बार-बार उपयोग, हाथ की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाए रखना वांछनीय है।


लापरवाही न बरतें जिलावासी, कोरोना की दोनों डोज लगवाएं :
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं डीसी यशेन्द्र सिंह ने कहा कि हालांकि जिला कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया है लेकिन हमें अभी भी सावधानी व सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आमजन से अपील है कि वे कोविड नियमों के अनुसार व्यवहार करते हुए मास्क, सामाजिक दूरी व सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें। कोरोना रोधी दवा की दोनों डोज अवश्य लगवाएं।

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