Delhi: कमिशन फॉर एयक क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर में तत्काल प्रभाव से GRAP IV लागू कर दिया है, अगले कुछ दिनों तक दिल्ली का AQI सीवीयर पल्स या सीवीयर कैटेगरी में रहेगा. इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है..
GRAP IV के तहत लागू होने नियम
– कमर्शियल ट्रक की दिल्ली में नो एंट्री रहेगी.
– दिल्ली रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाली एमजीवी ( Medium Goods Vehicles) और हेवी गुड्स व्हीकल्स पर रोक रहेगी
– NCR की फ्यूल पर चलने वाली सभी इंडस्ट्री बंद ( दूध, डेयरी प्रोडक्ट और लाइव सेविंग ड्रग्स वाली इंडस्ट्री पर पाबंदी लागू नहीं)
– 4 व्हीलर Diesel LMV पर पाबंदी, BS VI पर रोक नहीं रहेगी
– कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी पर भी रोक रहेगी
– सरकारी और निजी दफ्तर में 50% कर्मचारी काम पर आएं इसका इंतजाम सरकार तय करे
– केंद्र सरकार भी उनके दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के work from home को लेकर फैसला ले सकते हैं
– राज्य सरकार स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बंद करने के मद्देनजर फैसला कर सकती है
6 नवंबर को फिर से कमिशन फॉर एयक क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की सब कमेटी एयर क्वालिटी और लागू GRAP की समीक्षा करेगी






