हरियाणा

हरियाणवी युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत रोजगार देने का ऐतिहासिक कानून- दुष्यंत चौटाला

युवा शक्ति के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए सरकार ने : उप मुख्यमंत्री

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करते हुए युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा देने का काम किया है। श्री चौटाला गुरूवार को रेवाड़ी में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे।
उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों ने सीधा संवाद करते हुए कहा कि केन्द्र व हरियाणा सरकार देश-प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा की है और इस मीटिंग में केन्द्रीय मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह भी वर्चुअल रूप से जुड़े और विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए अपनी बात रखी।
चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणवी युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत रोजगार देने का ऐतिहासिक कानून बनाया गया है, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग के पोर्टल पर पिछले सौ घंटों के दौरान 9 हजार से अधिक युवाओं ने जॉब के लिए आवेदन किया है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि सभी बेरोजगार युवा अपना रजिस्ट्रेशन संबंधित पोर्टल पर करवाएं ताकि उन्हें रोजगार के साथ जोड़ा जा सके।
देश के अन्य राज्य कर रहे हरियाणा सरकार की नीतियों का अनुसरण : डिप्टी सीएम
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में डेडिकेटिड कॉल सैंटर बनाए जा रहे हैं, जिनके माध्मम से उद्योग, बड़े अस्पताल, मेडिकल स्टॉफ और नर्सिंग कॉलेज भी पोर्टल से जुड़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षित व सक्षम को मौका देने के लिए इस पोर्टल की शुरूआत की गई है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्य हरियाणा सरकार की नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंंने कहा कि हरियाणा सरकार के श्रम विभाग के पोर्टल से प्रभावित होकर अब तक देश के 4 राज्यों ने हरियाणा प्रदेश के श्रम विभाग से संपर्क किया है ताकि वे भी इसे अपने प्रदेश में लागू कर सकें।
निर्धारित नियमों की पालना करनी होगी 134ए के लिए : दुष्यंत
नियम 134-ए के तहत दिए जा रहे दाखिलों बारे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से क्लीयर कट निर्देश दिए हैं, यदि कोई निजी स्कूल सरकार के नियमों की अवहेलना करता है तो उस बारे अभिभावक जिला के उपायुक्त को शिकायत दें, जिस पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाने के सवाल के जवाब में कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने के लिए न्यायालय का फैसला आने के उपरांत जल्द से जल्द पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएंगे।

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