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बता दे, प्रदेश में फरवरी 2021 में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था। चुनावो को लेकर बड़ी खबर- बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में पंचायती चुनावों पर लगे स्टे को हटा दिया है। हाईकोर्ट ने पंचायती चुनाव करवाने की मंजूरी दे दी है। चुनाव को लेकर 13 याचिकाएं दायर हुई थी। इन पर सुनवाई जारी रहेगी। नए नियमों के तहत ही चुनाव होंगे।
सरकार निर्धारित करेगी कि चुनाव कब होंगे। वहीं स्टे हटने पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने कोर्ट के फैसले को सराहनीय बताया है और कहा कि भाजपा चुनावों के लिए तैयार है। सरकार कभी भी चुनाव करवा सकती है।





