गांव नाहड़ स्थित एक ईंट भट्ठा पर गैरकानूनी तरीके से रहने वाले दो बांग्लादेशी नागरिकों को दोषी ठहराते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने एक साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को 15 दिन अधिक जेल में रहना होगा।
पुलिस द्वारा ठोस सबूत पेश करने पर अदालत ने दोनों को गैरकानूनी रूप से देश में रहने का दोषी माना है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने दोनों को एक साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को 15 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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