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हरियाणा में बिना वैक्सीन न शराब न पेट्रोल, पंजाब-राजस्थान समेत कई राज्यों में नए साल से बदलें नियम

दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु समेत देश के बड़े शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली,गुजरात,महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक समेत आठ राज्यों को चिट्ठी लिखकर आगाह किया है. इन खतरों के . देश में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण का एक साल पूरा होने को है. बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं, यही वजह है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने नए साल से वैक्सीनेशन मैंडेट लागू करने का फैसला किया है. यानी बिना कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लिए आप न किसी पब्लिक प्लेस पर जा सकेंगे. न ही बस-ट्रेन, ऑटो का इस्तेमाल कर पाएंगे और न ही सरकारी कार्यालय या निजी कंपनी में काम कर पाएंगे.  दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत कई देश पहले ही इस वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर चुके हैं. 

Haryana- बिना कोविड वैक्सीन के न राशन- न गैस..

हरियाणा में एक जनवरी से मॉल, सिनेमा हॉल, होटल-रेस्तरां जैसी जगहों पर जाने के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य हो जाएगा. सब्जी मंडी, अनाज मंडी, वाइन शॉप, लोकल या हॉट बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाने के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा. दोनों डोज लगे बिना इन स्थानों पर जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा. पूर्ण वैक्सीनेशन वाले लोगों को ही बस स्टैंड या रेलवे स्टेशनों से यात्रा करने की इजाजत होगी. धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सिलेंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ औऱ राशन की दुकानों में भी सिर्फ दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ही सामान मिलेगा. सरकारी और निजी बैंकों में भी सिर्फ वहीं लोग जा सकेंगे, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली हों. कॉलेज, पॉलीटेक्निक और यूनिवर्सिटी में भी 18 साल से ऊपर के सभी छात्रों के लिए वैक्सीनेशन के आधार पर ही प्रवेश मिल पाएगा. पार्क योगशाला, जिम या फिटनेस सेंटर भी यही नियम लागू होगा. ट्रक औऱ ऑटो रिक्शा यूनियन भी सिर्फ दोनों डोज ले चुके लोगों को ही बैठाएंगी. डीसीपी इन सभी स्थानों पर की जांच के लिए टीमें बनाएंगे.

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