Rewari- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन एवं डीसी यशेन्द्र सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अंत्योदय सरल पोर्टल पर मूवमेंट पास का ऑनलाइन लिंक जनरेट कर दिया है। इस लिंक पर जाकर कोई भी नागरिक आवश्यक जानकारियां ऑनलाइन अपडेट कर मूवमेंट पास के लिए आवेदन कर सकता है। डीसी ने कहा कि जिला के नागरिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगने वाले वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी आवश्यक कार्य के लिए यह ई-पास बनवा सकते हैं।
डीसी ने कहा कि ई-पास के लिए पोर्टल पर दी जाने वाली जानकारी अगर गलत मिलती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड को लेकर बीते दो वर्षों में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक कार्यों के लिए सरकार ने ई-पास की सुविधा दी थी। हालांकि इस बार लॉकडाउन का नियम लागू नहीं हुआ है लेकिन महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार जिला में नाईट कर्फ्यू लागू है। उन्होंने बताया कि राज्य में तीन या अधिक दिन तक प्रवास करने वाले या राज्य से दूसरे प्रदेशों में जाने वाले नागरिक इस पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से संबंधित जिला के उपायुक्त ई-पास जारी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ई-पास के लिए पात्रता की शर्तों का विवरण सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।