कोरोना को लेकर लगाई गई सारी पाबंदियों को हरियाणा सरकार ने हटा दिया है। अब न तो प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रहेगा और न ही दुकानों या अन्य संस्थानों को खोलने या बंद करने का कोई समय निर्धारित होगा। पत्र डीएमसी-एसपीओ-2020/1325 दिनांक 5 फरवरी से महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को लेकर जो दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, उनको अब हटाया या वापस लिया जा रहा है।
रात को आवागमन पर कोई रोक नहीं है और संस्थान पूरी क्षमता के साथ खुल सकते हैं। वहीं किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लोगों की संख्या पर भी अब पहरा नहीं है। कार्यक्रम को लेकर किसी प्रकार की अनुमति की जरूरत भी अब नहीं रही।
राज्य के लोगों से अपील की गई है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग सहित COVID उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का सख्ती से पालन जरूर करें।
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