(हरियाणा रथ) REWARI- बावल थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2019 में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए दस की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा और काटनी होगी। दोषी ठहराया गया युवक पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है।
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